यदि आप भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं या GDCE, LDCE, Group D to Group C, स्टेशन मास्टर, CCTC, Goods Guard, Appendix-2 जैसी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो Night Duty Rules, HOER (Hours of Employment and Rest) तथा Night Duty Allowance (NDA) की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।

इस लेख में हम रेलवे के Non-Running Staff (गैर-रनिंग स्टाफ) के लिए नाइट ड्यूटी से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों को सरल भाषा में समझेंगे।


HOER (Hours of Employment and Rest) क्या है?

HOER भारतीय रेलवे का वह नियम है जो कर्मचारियों के कार्य के घंटे (Duty Hours), आराम (Rest) और कार्य की श्रेणी (Classification) को निर्धारित करता है।

इसके अनुसार कर्मचारियों को Continuous, Intensive, Essentially Intermittent और Excluded जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।


Non-Running Staff के लिए ड्यूटी घंटे

श्रेणीड्यूटी नियम
Continuousऔसतन 48 घंटे प्रति सप्ताह
Continuousअधिकतम 108 घंटे प्रति पखवाड़ा (14 दिन)
Essentially Intermittentसामान्यतः 8 घंटे प्रतिदिन एवं 48 घंटे प्रति सप्ताह

Night Duty क्या मानी जाती है?

रेलवे में सामान्यतः रात्रि 10:00 बजे (22:00) से सुबह 6:00 बजे (06:00) तक की अवधि को Night Duty माना जाता है।

इसी अवधि में की गई ड्यूटी के आधार पर Night Duty Allowance (NDA) का भुगतान किया जाता है।

समयविवरण
22:00 बजेNight Duty प्रारम्भ
06:00 बजेNight Duty समाप्त

Night Duty Allowance (NDA) क्या है?

Night Duty Allowance उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो निर्धारित रात्रिकालीन समय में ड्यूटी करते हैं।

पात्र कर्मचारी

  • Non-Gazetted कर्मचारी

  • Pay Matrix Level-7 तक

  • कुछ परिस्थितियों में MACP के अंतर्गत Level-8 कर्मचारी भी पात्र हो सकते हैं।


NDA की गणना कैसे होती है?

NDA की गणना केवल 22:00 से 06:00 के बीच किए गए कार्य घंटों पर होती है।

प्रत्येक 1 घंटे की Night Duty पर 10 मिनट का Weightage जोड़ा जाता है।

NDA Formula

NDA प्रति घंटा = (Basic Pay + DA) ÷ 200

(प्रचलित रेलवे नियमों एवं निर्धारित वेतन सीमा के अनुसार लागू)


उदाहरण

मान लीजिए किसी कर्मचारी की Night Duty 22:00 से 06:00 तक 8 घंटे की है।

विवरणमान
वास्तविक Night Duty8 घंटे
Weightage80 मिनट (1 घंटा 20 मिनट)
NDA हेतु कुल समय9 घंटे 20 मिनट

यानी NDA की गणना 8 घंटे के बजाय 9 घंटे 20 मिनट के आधार पर की जाएगी।


Night Duty के बाद आराम (Rest)

HOER के अनुसार रेलवे प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होता है कि कर्मचारियों को:

  • पर्याप्त विश्राम (Rest)

  • निर्धारित कार्य घंटे

  • सुरक्षित ड्यूटी रोस्टर

प्रदान किया जाए ताकि कार्य क्षमता और सुरक्षा बनी रहे।


Running Staff और Non-Running Staff में अंतर

Running StaffNon-Running Staff
लोको पायलट, गार्ड आदिस्टेशन स्टाफ, क्लर्क, ऑपरेटिंग एवं अन्य कर्मचारी
125 घंटे प्रति पखवाड़ा तक विशेष नियम48 घंटे प्रति सप्ताह (औसतन)
Continuous Night Duty पर विशेष सीमाएँHOER के सामान्य नियम लागू
Running Allowance लागूNight Duty Allowance (NDA) लागू

विभागीय परीक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

Night Duty एवं HOER से संबंधित प्रश्न अक्सर निम्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं:

  • GDCE

  • LDCE (Limited Departmental Competitive Examination)

  • Group D to Group C Promotion

  • Station Master Promotion Exam

  • Goods Guard Promotion

  • Appendix-2

  • Railway Operating एवं Commercial Department Exams

इसलिए इन नियमों की अच्छी समझ आपके चयन की संभावना बढ़ा सकती है।


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